🔶 1. संविधान क्या होता है?
संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जो देश को चलाने के नियम और कानून बताता है।जैसे स्कूल में नियम होते हैं वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है।
इसमें यह तय होता है कि:
- सरकार कैसे चलेगी?
- नेताओं की ताकत कितनी होगी?
- जनता को कौन-कौन से अधिकार मिलेंगे?
- जनता के क्या-क्या कर्तव्य हैं?
🔶 2. भारत को संविधान क्यों चाहिए था?
आजादी के बाद देश को एकजुट रखने के लिए और सबको बराबरी का हक देने के लिए संविधान जरूरी था।अगर संविधान न होता तो हर राज्य अपनी मर्जी से चलता और देश टूट सकता था।
🔶 3. संविधान किसने बनाया? और कब?
भारत का संविधान संविधान सभा (Constituent Assembly) ने बनाया था।
👉 पहला बैठक: 9 दिसंबर 1946
👉 अंतिम मसौदा तैयार: 26 नवम्बर 1949
👉 लागू किया गया: 26 जनवरी 1950 (इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं)
डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता (Architect) कहा जाता है। वो मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे।
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🔶 4. संविधान की प्रस्तावना (Preamble) – इसका परिचय
प्रस्तावना वह भाग है जो हमें बताती है कि संविधान का मकसद क्या है।
इसमें लिखा है कि भारत:
- संप्रभु (Sovereign) – भारत किसी के अधीन नहीं है।
- समाजवादी (Socialist) – सबको बराबरी से आर्थिक मदद मिलेगी।
- धर्मनिरपेक्ष (Secular) – सभी धर्मों का सम्मान।
- लोकतांत्रिक (Democratic) – जनता ही सरकार बनाती है।
- गणराज्य (Republic) – राजा-महाराजा नहीं, हर कोई नेता बन सकता है।
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🔶 5. संविधान में क्या-क्या लिखा है?
संविधान में बहुत सारी बातें हैं, जैसे:
(A) मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
यह वो अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिलते हैं। जैसे:
1. समानता का अधिकार – सबके लिए एक जैसे कानून
2. आजादी का अधिकार – बोलने, घूमने, रहने की आजादी
3. शोषण के खिलाफ अधिकार – जबरन मजदूरी मना है
4. धार्मिक स्वतंत्रता – कोई भी धर्म अपनाओ
5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार – अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का हक
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार – अगर कोई अधिकार छीने तो कोर्ट जा सकते हो
(B) मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
ये वो बातें हैं जो हमें करना जरूरी है:
संविधान का सम्मान करना
महिला सम्मान
पर्यावरण की रक्षा
देशभक्ति दिखाना
(कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं)
(C) नीति निर्देशक तत्व (DPSP)
सरकार के लिए कुछ सुझाव होते हैं:
गरीबों की मदद करना
समान शिक्षा
सभी को रोजगार देना
🔶 6. संविधान की संरचना (Structure)
भाग जानकारी
अनुच्छेद (Articles) 395 (मूल में), अब 470+
अनुसूचियां (Schedules) कुल 12
भाग (Parts) 25 भाग
हर अनुच्छेद किसी खास विषय को समझाता है।
जैसे – अनुच्छेद 14: सबके लिए कानून बराबर।
🔶 7. संविधान में बदलाव (संशोधन - Amendment)
समय के साथ अगर किसी नियम में बदलाव करना हो तो उसे संविधान संशोधन कहते हैं। अब तक 100 से ज्यादा बार संविधान बदला जा चुका है।
उदाहरण:
- 42वांसंशोधन (1976) – प्रस्तावनामें "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" जोड़ागया।
- 73वांऔर 74वां – पंचायत और नगरपालिकाओं को ताकत दी गई।
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🔶 8. भारत का संविधान सबसे अलग क्यों है?
- 1. दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान
- 2. हर भाषा में समझाया गया.
- 3. हर वर्गको ध्यान में रखकर बनाया गया
- 4. लचीलापन है – समय के साथ बदला जा सकता है
- 5. अधिकार और कर्तव्य दोनों बताए गए हैं
🔶 9. संविधान और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Important For Exams)
प्रश्न उत्तर
संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950
निर्माता कौन थे? डॉ. भीमराव अंबेडकर
संविधान सभा का अध्यक्ष? डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग
कितनी अनुसूचियां हैं? 12
मौलिक अधिकार कौन से हैं? 6 प्रकार
कौन-से अनुच्छेद अधिकार देते हैं? अनुच्छेद 12 से 35
🔶 10. निष्कर्ष (Conclusion)
संविधान भारत को जोड़ने वाला धागा है। यह हर नागरिक को उसका हक और जिम्मेदारी बताता है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक और छात्र के रूप में हमें अपने संविधान की जानकारी जरूर होनी चाहिए।

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